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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Tue, 29 Aug 2023 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 29 Aug 2023 11:47 PM IST
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उरई (जालौन)। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अवनीश कुमार ने 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार नवंबर 2018 को उसकी 15 वर्षीय बेटी बकरी लेकर खेत पर जा रही थी, तभी गांव के ही रंजीत पाल पुत्र सुरेंद्र पाल ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर परिजन आ गए, इस पर रंजीत भाग गया। बाद में पूर्व प्रधान छोटेलाल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से रंजीत जेल में ही है।
मामले में पुलिस ने सात जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामला का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अवनीश कुमार की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने रंजीत पाल को सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार नवंबर 2018 को उसकी 15 वर्षीय बेटी बकरी लेकर खेत पर जा रही थी, तभी गांव के ही रंजीत पाल पुत्र सुरेंद्र पाल ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर परिजन आ गए, इस पर रंजीत भाग गया। बाद में पूर्व प्रधान छोटेलाल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से रंजीत जेल में ही है।
मामले में पुलिस ने सात जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामला का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अवनीश कुमार की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने रंजीत पाल को सजा सुनाई है।
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