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कॉपी खोने पर यूपी बोर्ड को 25 हजार का जुर्माना

Thu, 20 Dec 2012 12:30 PM IST
बरेली/ब्यूरो
बरेली/ब्यूरो Updated Thu, 20 Dec 2012 12:30 PM IST
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high court fines twenty five thousand to up board for irresponsibility

जेपीनगर के दो छात्रों की अलग-अलग याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह भी साफ किया है कि बोर्ड दोनों मामलों में जांच कराकर दोषी कर्मचारियों से बतौर मुआवजा दी गई रकम वसूल कर सकता है।

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जेपीनगर के एक छात्र ने सन् 2006 में परीक्षा दी मगर उसकी एक कॉपी खो गई। यूपी बोर्ड ने छात्र को अनुमानित नंबर तो दे दिए, लेकिन उसकी कॉपी नहीं खोज पाया। इस छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने उसे भागदौड़ और कानूनी कार्रवाई के मुआवजे के तौर पर 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि यूपी बोर्ड कॉपी खोने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी को तलाश कर उससे यह रकम वसूल कर सकता है।
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जेपीनगर के ही दूसरे मामले में सन् 2012 में परीक्षा देने वाले एक छात्र की मार्कशीट पर नंबर ही नहीं चढ़ाए गए, हालांकि अवार्ड ब्लैंक में नंबर चढ़े थे। इस मामले में भी छात्र को अधिकतम नंबर दे दिए गए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस छात्र को 10 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
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यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव संजय उपाध्याय का कहना है कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि गलती किसने की। इस पर सामूहिक जिम्मेदारी ही तय हो सकती है। असल में बोर्ड पर विद्यार्थियों का दबाव ज्यादा हो गया है और स्पेशलिस्ट नहीं हैं। इसी वजह से ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं। 

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