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खबर का असर: उपनिबधंक कार्यालय में अब लिए जाएंगे दो हजार के नोट, हटाया चस्पा आदेश

Tue, 23 May 2023 10:18 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 23 May 2023 10:18 PM IST
सार

केंद्र सरकार से नोट वापसी का आदेश होने के बाद कार्यालय में रजिस्ट्री शुल्क जमा के दौरान दो हजार के नोट स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। इस कारण यहां बैनामा कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की।

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Two thousand notes taken in the sub registrar office
फटा हुआ नोटिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस तहसील सदर स्थित उपनिबंधक कार्यालय में बैनामे के दौरान रजिस्ट्री शुल्क और एक फीसदी शुल्क में दो हजार रुपये के नोट लेना शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार से नोट वापसी का आदेश होने के बाद कार्यालय में रजिस्ट्री शुल्क जमा के दौरान दो हजार के नोट स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। इस कारण यहां बैनामा कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए यहां दो हजार रुपये का नोट स्वीकार करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश मुताबिक दो हजार का नोट 30 सितंबर तक चलन में रहेगा, लेकिन तहसील सदर स्थित उपनिबंधक कार्यालय में बैनामा कराने आने वालों से रजिस्ट्री शुल्क में दो हजार का नोट लेने से इंकार कर दिया गया। विभाग की ओर से इस संबंध में कार्यालयों की दीवारों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने मंगलवार की सुबह इस आदेश को तत्काल हटा दिया। उपनिबंधक संदेश चौधरी ने बताया कि एडीएम के निर्देश पर बैंकों ने दो हजार के नोट में धनराशि जमा करने की अनुमति दे दी है। इस कारण अब फिर से दो हजार के नोट लिए जा रहे हैं। 

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सोमवार तक उपनिबंधक कार्यालय में दो हजार के नोट नहीं लिए जा रहे थे। अब मंगलवार की सुबह चस्पा आदेश को हटा दिया गया है। अब नोट लिए जा रहे हैं। -मदन मोहन गौड़, अधिवक्ता

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स्टांप शुल्क जमा के दौरान दो हजार के ज्यादा नोट नहीं लेने से दिक्कत हो रही थी। कुछ नोट तो अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद लिए जा रहे हैं। -विजेंद्र सिंह, स्टांप विक्रेता

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