{"_id":"665129556a7592036d09fdda","slug":"the-one-guilty-of-theft-was-sentenced-to-one-year-and-four-months-imprisonment-hathras-news-c-62-1-sali1024-101898-2024-05-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hathras News: चोरी के दोषी को एक वर्ष चार माह की सजा, साथ में अर्थदंड भी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hathras News: चोरी के दोषी को एक वर्ष चार माह की सजा, साथ में अर्थदंड भी
Sat, 25 May 2024 05:27 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Updated Sat, 25 May 2024 05:27 AM IST
विज्ञापन
अदालत ने सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
सादाबाद के इस्लाम नगर निवासी डबका उर्फ उमर मोहम्मद पुत्र जुम्मा को सादाबाद न्यायालय ने चोरी का आरोप सिद्ध होने के बाद एक साल चार माह की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
थाना सादाबाद में 2022 में उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। 23 मई को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद ने अभियुक्त डबका उर्फ उमर मोहम्मद उपरोक्त को धारा 379 भादवि के अंतर्गत एक वर्ष चार माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन