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Hathras News: कोल्ड स्टोर स्वामी को देनी होगी ब्याज सहित किसान को धनराशि

Sat, 17 Jun 2023 12:24 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jun 2023 12:24 AM IST
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The cold store owner will have to pay the amount along with interest to the farmer
एक शीत गृह स्वामी को आलू उत्पादक किसान को उसकी बकाया धनराशि 93372 रुपये सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से देनी होगी। इसके अलावा शीत गृह स्वामी को किसान को मुकदमे में खर्च किए गए तीन हजार रुपये व मानसिक संताप के रूप में 5000 रुपये भी अदा करने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है।
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परिवादी के अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने बताया कि हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव हाजीपुर निवासी ओमपाल सिंह ने शांति देवी आइस एंड कोल्ड स्टोरेज सलेमपुर में 14 मार्च 2021 को 260 पैकेट आलू रखे थे। 26 अगस्त 2021 को कोल्ड स्टोर पर किसान के पहुंचने पर उसे बताया गया कि उसके आलू 124732 रुपये में व्यापारी को बेच दिए हैं। कोल्ड स्टोर का खर्चा 31,360 रुपये काटने के बाद उसके 93372 रुपये बचे हैं। जिसे 15-20 दिन बाद ले जाने को कहा। किसान ने अपने रुपये लेने के लिए कई बार फोन किया तो फोन नहीं उठाया।
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ओमपाल सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया। इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार चतुर्थ, सदस्य कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय, रंजना गोयल के समक्ष हुई। आयोग ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि शीत गृह स्वामी को परिवादी की बकाया धनराशि 93372 रुपये सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ दें। मानसिक संताप के लिए तीन हजार रुपये और मुकदमे में खर्च की गई धनराशि भी देनी होगी। संवाद
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