{"_id":"5d8d05ef8ebc3e01431c0c78","slug":"sword-of-action-on-license-of-insecticidal-license-holders-by-new-rule-hathras-news-ali214649837","type":"story","status":"publish","title_hn":"नए नियम से कीटनाशी लाइसेंसीधारकों के लाइसेंस पर कार्रवाई की तलवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नए नियम से कीटनाशी लाइसेंसीधारकों के लाइसेंस पर कार्रवाई की तलवार
विज्ञापन
कीटनाशक लाइसेंसधारकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। प्रदेश सरकार द्वारा कीटनाशी लाइसेंस प्रमाण पत्र के लिए अब बीएससी एग्रीकल्चर, रसायन, बायो योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया है। अब आदेश जारी होने के साथ जिले के काफी संख्या में कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस पर निरस्तीकरण की तलवार लटक गई है।
जो विक्रेता इस योग्यता को नहीं रखते हैं, उनके लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना डिप्लोमा के कोई भी कीटनाशक विक्रेता जिले में अब काम नहीं कर सकता है।
जिनके पास दोनों में से कोई भी डिग्री नहीं होगी तो उनके कीटनाशक के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि कीटनाशक लाइसेंस धारक रसायन स्टॉक पंजिका एवं बिल बुक तैयार रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। प्रदेश सरकार द्वारा कीटनाशी लाइसेंस प्रमाण पत्र के लिए अब बीएससी एग्रीकल्चर, रसायन, बायो योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया है। अब आदेश जारी होने के साथ जिले के काफी संख्या में कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस पर निरस्तीकरण की तलवार लटक गई है।
जो विक्रेता इस योग्यता को नहीं रखते हैं, उनके लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना डिप्लोमा के कोई भी कीटनाशक विक्रेता जिले में अब काम नहीं कर सकता है।
विज्ञापन
जिनके पास दोनों में से कोई भी डिग्री नहीं होगी तो उनके कीटनाशक के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि कीटनाशक लाइसेंस धारक रसायन स्टॉक पंजिका एवं बिल बुक तैयार रखें।
विज्ञापन