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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Seven years imprisonment to husband found guilty of dowry death

Hathras News: दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की कैद, अर्थदंड भी लगाया

Tue, 02 Jul 2024 04:57 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Tue, 02 Jul 2024 04:57 AM IST
सार

सीमा की शादी 7 जुलाई 2016 को हुई। शादी में 10 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया गाड़ी की मांग करते रहे और उनकी बेटी से बार-बार मारपीट व उत्पीड़न करते रहे। उसकी हत्या 23 अगस्त 2018 को कर दी गई।

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Seven years imprisonment to husband found guilty of dowry death
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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थाना सहपऊ में भगवान सिंह ने तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उनकी बेटी सीमा की शादी सात जुलाई 2016 को संजय यादव पुत्र चंद्रपाल निवासी नगला बैनी थाना सहपऊ जिला हाथरस के साथ हुई थी। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी में 10 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया गाड़ी की मांग करते रहे और उनकी बेटी से बार-बार मारपीट व उत्पीड़न करते रहे। उनकी बेटी 10 माह तक उनके घर पर रही। बेटी पर नौ माह की बेटी है, जो उनके घर पर पैदा हुई थ।उसके बाद उनकी बेटी को ससुराल वाले अपने घर ले गए और उसकी हत्या 23 अगस्त 2018 को लगभग शाम तीन बजे संजय यादव पुत्र चंद्रपाल, चंद्रपाल पुत्र उदल सिंह, अनोखी देवी पत्नी चंद्रपाल आदि ससुराली जनों ने मिलकर कर दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विवेचना अधिकारी ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी चंद्रपाल पुत्र उदल सिंह की मृत्यु हो जाने की वजह से उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी पति संजय यादव को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।

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