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Hathras News: नशीला पदार्थ बेचने के नौ साल पुराने मामले में सजा

Sat, 17 Oct 2026 02:52 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:52 AM IST
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Sentence handed down in a nine-year-old case involving the sale of a narcotic substance
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के नौ साल पुराने मामले में दोषी सिद्ध किया है। आरोपी को तीन माह 10 दिन के कठोर करावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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कोतवाली सदर पुलिस ने पांच अक्तूबर 2017 को नाई का नगला निवासी आमिर को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण एडीजे कोर्ट द्वितीय में लंबित था। पुराने मामलों को निपटाने के क्रम में पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी तेज की गई है। एडीजे कोर्ट द्वितीय ने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी आमिर को दोषी सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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