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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Section 144 remain in force till the end of civic elections in Hathras

Hathras News: निकाय चुनाव समाप्ति तक धारा 144 रहेगी लागू, पोलिंग बूथ के 100 मीटर तक नहीं लगेंंगे बैनर

Tue, 11 Apr 2023 10:05 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 11 Apr 2023 10:05 PM IST
सार

राजनीतिक दल 48 घंटे पूर्व तक और मतदान दिवस के लिए वाहनों के उपयोग हेतु पृथक से अनुमति दी जाएगी। वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें। कोई भी घरना प्रर्दशन बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति की पूर्व नहीं किया जाएगा।

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Section 144 remain in force till the end of civic elections in Hathras
धारा 144 - फोटो : Social Media

विस्तार

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 एवं आगामी त्योहार ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा के दृष्टिगत हाथरस में धारा-144 लागू कर दी गई है। डीएम अर्चना वर्मा ने कहा कि 10 अप्रैल से हाथरस में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा- 144 का लागू रहेगी।

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डीएम ने कहा किसी भी राजनीतिक दल 48 घंटे पूर्व तक और मतदान दिवस के लिए वाहनों के उपयोग हेतु पृथक से अनुमति दी जाएगी। वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें। कोई भी घरना प्रर्दशन बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति की पूर्व नहीं किया जाएगा।  यह घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार के भ्रमण को प्रतिबंधित नहीं करता है। अभियान अवधि के समापन पश्चात किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र को उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
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अभियान अवधि के समापन पश्चात मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी दीवार, लेखन भित्ति चिह्न या राजनीतिक अभियान का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अनुज्ञा पत्रों की मूल प्रति को वाहनों की विंड स्क्रीन पर प्रर्दशित किया जाएगा। इन वाहनों द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना-ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।  
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पोलिंग बूथ के 100 मीटर परिधि में नहीं लगेंगे पोस्टर, बैनर
डीएम ने बताया कि निर्वाचक पर्चियां, बिना किसी अभ्यर्थी, दल के निशान, प्रतीक के सादी श्वेत पर्चियां होंगी। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के भीतर किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी राजनीतिक सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। मतदान बूथ के अन्दर किसी भी व्यक्ति से संलग्न सुरक्षाकर्मियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा।

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