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एक कंपनी के उर्वरकों की जिले में बिक्री प्रतिबंधित

Sun, 28 Jul 2019 12:42 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jul 2019 12:42 AM IST
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Sales of a company's fertilizers in the district
एक कंपनी के उर्वरकों की जिले में बिक्री प्रतिबंधित
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जिला कृषि अधिकारी ने दिए आदेश, उर्वरकों की बिक्री करने पर विक्रेता पर होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। स्पेशल बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड अमरावती कंपनी के उर्वरकों की बिक्री को जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने जिले में प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में सभी उर्वरक विक्रेताओं को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया इस कंपनी के उर्वरक बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में उर्वरक विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि जिले में कुछ उर्वरक विक्रेताओं द्वारा स्पेशल बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड अमरावती कंपनी द्वारा निर्मित माइक्रोन्यूट्रीन्यट, सिटी कंपोस्ट, प्रोम आदि उर्वरकों का व्यवसाय किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि स्पेशल बायोकैम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए उर्वरक स्रोत प्रमाण पत्र पर उर्वरक नियंत्रण के आदेश के तहत उद्घोषणा नहीं की गई है।
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इससे स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा उर्वरक आदेश 1985 में निर्धारित मानक में उर्वरक आपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा इस जिले में मैसर्स मयंक इंटर प्राइजेज को स्रोत प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी उत्तराखंड में उर्वरक व्यवसाय करने के लिए अधिकृत है, किंतु कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश में उर्वरकों के व्यवसाय के लिए स्रोत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने स्पेशल बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड अमरावती द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए हैं।
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उन्होंने इस कंपनी की बिक्री पर रोक के संबंध में सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कोई भी विक्रेता इस कंपनी के उर्वरकों की बिक्री नहीं करें। अगर कोई भी विक्रेता इस कंपनी के उर्वरकों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मयंक इंटरप्राइजेज को भी निर्देशित किया है कि कंपनी के उर्वरकों का व्यवसाय नहीं करें।
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