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Hathras News: सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी को दो माह कैद की सजा, यह है मामला
Sun, 31 Mar 2024 06:30 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 31 Mar 2024 06:30 PM IST
सार
आदर्श आचार संहिता एवं कोविद-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया को दो माह कैद की सजा सुनाई है। हालांकि विधायक को न्यायालय ने उक्त मामले में जमानत दे दी है।
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सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया को आदर्श आचार संहिता एवं कोविद-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विधायक पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। हालांकि विधायक को न्यायालय ने उक्त मामले में जमानत दे दी है।
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अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी कृपाशंकर यादव ने बताया कि तत्कालीन एफएसटी प्रभारी सोहन सिंह पुत्र श्याम लाल ने थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 19 फरवरी 2022 को सुबह समय करीब 10:15 बजे प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया पुत्र किरण सिंह निवासी ग्राम टिकैत थाना सादाबाद प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक दल विधानसभा सादाबाद के द्वारा अपने समर्थक करीब 100 से 150 व्यक्तियों के साथ प्रचार प्रसार ग्राम अरौठा में किया जा रहा था। इनके द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों व जिलाधिकारी हाथरस के द्वारा धारा 144 एवं कोविड-19 का उल्लंघन भी किया गया।
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इस मामले में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रेश के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने शनिवार को आरोपी प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत एक माह कैद की सजा सौ रुपये का अर्थदंड,आईपीसी की धारा 269 के तहत दो माह का कारावास एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी एवं जुर्माना अलग-अलग देय होगा।
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वर्तमान विधायक अपने आचरण से दें सकारात्मक उदाहरण
न्यायालय ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू वर्तमान विधायक हैं। अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं,उनके समर्थक उनके आचरण का अनुसरण करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते अभियुक्त का यह दायित्व है कि वह अपने आचरण से जनता के मध्य एक सकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करें, न कि विधि के उल्लंघन में संलिप्त रहें।
न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के निर्णय को लेकर ऊपरी न्यायालय में अपील करेंगे। -प्रदीप चौधरी, गुड्डू, रालोद, विधायक सादाबाद।