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वीसी के माध्यम से होंगे जेल से बंदियों की रिमांड व अन्य कार्य
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वीसी के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर में जानकारी देती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव
- फोटो : HATHRAS
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध बंदियों को विधिक जानकारी देने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर लगाया। इसकी अध्यक्षता चेतना सिह, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की।
सचिव ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल से बंदियों के रिमांड आदि का कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बंदियों से उनके अधिवक्ताओं के संबंध में जानकारी की और बंदियों को अवगत कराया कि यदि उनके मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए यदि अधिवक्ता नहीं है तो वह एक प्रार्थना पत्र कारागार, अधीक्षक के माध्यम से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं।
विधिक जानकारी के लिए पैनल अधिवक्ता प्रत्येक माह जिला कारागार में उपस्थित होते है, जिनसे विधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। बंदियों को उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि अपनी या दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता हैै। इसके अतिरिक्त सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सचिव द्वारा बंदियों को यह भी अवगत कराया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की ओर से प्रत्येक माह जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
जिसमें बंदियों के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण किया जाता है, जो भी बंदी अपने वाद को जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते है वह अपने वाद को जेल लोक अदालत हेतु नियत कराकर, लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सचिव द्वारा सभी बंदियों को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से बचने के लिये मास्क का प्रयोग करने एवं आपस में सामाजिक दूरी बनाये रखने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
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कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध बंदियों को विधिक जानकारी देने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर लगाया। इसकी अध्यक्षता चेतना सिह, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की।
सचिव ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल से बंदियों के रिमांड आदि का कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बंदियों से उनके अधिवक्ताओं के संबंध में जानकारी की और बंदियों को अवगत कराया कि यदि उनके मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए यदि अधिवक्ता नहीं है तो वह एक प्रार्थना पत्र कारागार, अधीक्षक के माध्यम से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं।
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विधिक जानकारी के लिए पैनल अधिवक्ता प्रत्येक माह जिला कारागार में उपस्थित होते है, जिनसे विधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। बंदियों को उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि अपनी या दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता हैै। इसके अतिरिक्त सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सचिव द्वारा बंदियों को यह भी अवगत कराया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की ओर से प्रत्येक माह जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
जिसमें बंदियों के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण किया जाता है, जो भी बंदी अपने वाद को जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते है वह अपने वाद को जेल लोक अदालत हेतु नियत कराकर, लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सचिव द्वारा सभी बंदियों को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से बचने के लिये मास्क का प्रयोग करने एवं आपस में सामाजिक दूरी बनाये रखने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।