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राशन वितरण में गड़बड़ी नहीं होगी बर्दाश्त

Sun, 29 May 2016 11:51 PM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 29 May 2016 11:51 PM IST
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Ration distribution will not tolerate manipulation
सुंदरबाग में राशन डीलरों को संबोधित करते डीएम - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो हाथरस
हाथरस। डीएम अविनाशकृष्ण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने से समाज के आखिरी छोर पर खडे़ गरीब, कमजोर और पिछडे़ तबके के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध होगा। उन्होंने अधिनियम को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शासन-प्रशासन की प्राथमिकता व्यक्त की और अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए कि जिले में कोई भी गरीब, कमजोर और पिछडे़ तबके का जरूरतमंद पात्र परिवार लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहने पाए।
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रविवार को सुंदरबाग में जिले भर के राशन डीलरों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि यह अधिनियम गरीब, पिछडे़ एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके लागू हो जाने से कोई भी गरीब, पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग का व्यक्ति निर्धारित कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने से अछूता नहीं रहेगा। डीएम ने राशन डीलरों से कहा कि वे निर्धारित दर और मात्रा में राशन सामग्री राशन कार्डधारकों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि राशन सामग्री के वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच में दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
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डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में पात्र लोगों के चयन में पूरी सतर्कता एवं पारदर्शिता रखी गई है। किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज होने की दशा में उसका नाम हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों का हक मारना पाप है। अत: साधन संपन्न या अपात्र लोगों का नाम यदि त्रुटिवश दर्ज हो गया है तो वह तत्काल अपना नाम सूची से कटवा लें। डीएम ने राशन डीलरों को हिदायत दी कि वह अपनी दुकान के बाहर दुकान खुलने का समय, स्टॉक, रेट लिस्ट सूचना पट पर चस्पा करा दें।
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सीडीओ जावेद अख्तर जैदी ने कहा कि सभी राशन डीलर एक जून से 30 जून तक होने वाले सर्वे में अपात्रों का नाम हटाकर पात्रों का नाम जोडे़ं। आधार कार्ड को हर योजना से जोडे़ं। सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरे। हर जरूरतमंद व्यक्ति को राशन देना सरकार की मंशा है।
डीएसओ सुनील सिंह ने बताया कि जिले में अब तक कुल दो लाख 46 हजार 930 लाभार्थियों के नाम दर्ज किए जा चुके हैं। यदि कोई भी पात्र व्यक्ति इस अधिनियम की पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों और उनका नाम चयनित लाभार्थी की सूची में नहीं है तो वह अपना आवेदन तहसील स्तर पर आपूर्ति कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर उनका नाम सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। 

इस मौके पर एसडीएम केहरी सिंह, एसडीएम सिकंदराराऊ एनपी पांडेय, एसडीएम सादाबाद अभिषेक सिंह अन्य विभागीय अधिकारी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में राशन डीलर तथा गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
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