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नशे में ड्राइविंग करने पर अब देना होगा दस हजार रुपये का जुर्माना
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नशे में गाड़ी चलाने पर देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना
नाबालिग की गलती पर अभिभावकों को हो सकती है सजा
सड़क सुरक्षा से संबंधित नया आदेश एआरटीओ को मिला
गौरव भारद्वाज
हाथरस। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं किसी नाबालिग के यातायात नियम पर उल्लंघन पर अभिभावकों को न केवल 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा, बल्कि तीन साल जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एआरटीओ कार्यालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित नया आदेश आ गया है। जल्द इस पर अमल होने के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में ढाई लाख से अधिक वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए मोटर अधिनियम 2019 को लागू किया है, जिसमें जुर्माना की राशि को दस गुना तक किया गया है। इस आशय का नया आदेश एआरटीओ कार्यालय में आ गया है। सड़क सुरक्षा के लिहाज से दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एआरटीओ द्वारा जल्द नए नियम पर अमल किया जाएगा।
इस तरह लगेगा वाहन स्वामियों पर जुर्माना
बिना हेलमेट पर अब 500 रुपये, यातायात नियम उल्लंघन पर दो हजार रुपये जुर्माना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना, ओवर साइज पर पांच हजार रुपये जुर्माना, ओवर स्पीड पर एक हजार से दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। खतरनाक ड्राइविंग करने पर एक हजार से पांच हजार तक जुर्माना और शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना, स्पीड में रेस करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, बिना परमिट वाहन चलाने पर दस हजार रुपये जुर्माना, सड़क सुरक्षा (लाइसेंस) नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। माल वाहक वाहनों पर ओवर लोडिंग के दौरान 20 हजार और दो हजार प्रति टन जुर्माना लिया जाएगा। यात्री वाहन ओवरलोड मिलने पर एक हजार रुपये प्रति यात्री के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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दोपहिया पर यदि तीन सवारी मिली तो दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा और तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माना व तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त होगा। इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 20 हजार रुपये लगेगा। बिना बीमा के वाहन चलाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वाहन स्वामी को देना होगा। इस मामले में एआरटीओ प्रवर्तन लालाराम का कहना है कि मोटर वाहन बिल से संबंधित नया आदेश आ गया है। इसके हिसाब से वाहन स्वामियों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।
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नाबालिग की गलती पर अभिभावकों को हो सकती है सजा
सड़क सुरक्षा से संबंधित नया आदेश एआरटीओ को मिला
गौरव भारद्वाज
हाथरस। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं किसी नाबालिग के यातायात नियम पर उल्लंघन पर अभिभावकों को न केवल 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा, बल्कि तीन साल जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एआरटीओ कार्यालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित नया आदेश आ गया है। जल्द इस पर अमल होने के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में ढाई लाख से अधिक वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए मोटर अधिनियम 2019 को लागू किया है, जिसमें जुर्माना की राशि को दस गुना तक किया गया है। इस आशय का नया आदेश एआरटीओ कार्यालय में आ गया है। सड़क सुरक्षा के लिहाज से दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एआरटीओ द्वारा जल्द नए नियम पर अमल किया जाएगा।
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इस तरह लगेगा वाहन स्वामियों पर जुर्माना
बिना हेलमेट पर अब 500 रुपये, यातायात नियम उल्लंघन पर दो हजार रुपये जुर्माना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना, ओवर साइज पर पांच हजार रुपये जुर्माना, ओवर स्पीड पर एक हजार से दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। खतरनाक ड्राइविंग करने पर एक हजार से पांच हजार तक जुर्माना और शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना, स्पीड में रेस करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, बिना परमिट वाहन चलाने पर दस हजार रुपये जुर्माना, सड़क सुरक्षा (लाइसेंस) नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। माल वाहक वाहनों पर ओवर लोडिंग के दौरान 20 हजार और दो हजार प्रति टन जुर्माना लिया जाएगा। यात्री वाहन ओवरलोड मिलने पर एक हजार रुपये प्रति यात्री के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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दोपहिया पर यदि तीन सवारी मिली तो दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा और तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माना व तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त होगा। इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 20 हजार रुपये लगेगा। बिना बीमा के वाहन चलाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वाहन स्वामी को देना होगा। इस मामले में एआरटीओ प्रवर्तन लालाराम का कहना है कि मोटर वाहन बिल से संबंधित नया आदेश आ गया है। इसके हिसाब से वाहन स्वामियों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।