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Hathras News: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जानलेवा हमले का आरोप
Sun, 21 May 2023 08:20 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 21 May 2023 08:20 PM IST
सार
विशेष न्यायालय (एससीएसटी एक्ट) ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, शशीकांत शर्मा, चिराग वीर उपाध्याय व चिंटू गौतम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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गैर जमानती वारंट
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विस्तार
चुनाव प्रचार के दौरान जातिसूचक गालियां देने व जानलेवा हमले के आरोप के मामले में विशेष न्यायालय (एससीएसटी एक्ट) ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, शशीकांत शर्मा, चिराग वीर उपाध्याय व चिंटू गौतम के जारी गैर जमानती वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस मामले में अगली तिथि 30 जून नियत की है।
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अधिवक्ता यज्ञदत्त गौतम व दिगंबर सिंह सिसोदिया ने इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दर्ज कराया। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अग्रिम आदेश तक गैर जमानती वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूर्व मंत्री के परिवारी जनों को राहत मिल गई है।
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