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Hathras News: बहू की हत्या करने वाले मां-बेटे को आजीवन कारावास

Sun, 08 Feb 2026 01:59 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 01:59 AM IST
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Mother and son sentenced to life imprisonment for murdering daughter-in-law
बहू की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को मां-बेटे को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मुकदमा सादाबाद कोतवाली में दर्ज किया गया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अक्तूबर 2023 को बबलू निवासी आरवगढ़ थाना जलेसर जनपद एटा ने कोतवाली सादाबाद में तहरीर दी। इसमें बताया कि उनकी पुत्री पूनम का विवाह बॉबी निवासी नगला काछी थाना सादाबाद जनपद हाथरस के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पूनम को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 20 अक्तूबर 2023 को बॉबी पूनम को मायके से ससुराल ले गया। उसी दिन शाम को पड़ोसियों ने सूचना दी कि पूनम की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर परिजन गांव पहुंचे तो पूनम का शव बॉबी के कमरे में पड़ा मिला, जबकि ससुरालीजन भाग गए थे।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शनिवार को जनपद एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी सुनीता उर्फ अनुसुईया पत्नी ओमप्रकाश एवं उसके पुत्र बॉबी निवासी नगला काछी सादाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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