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Hathras News: एग्जाम देकर घर लौट रही किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगाया

Tue, 23 Sep 2025 06:35 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 23 Sep 2025 06:35 PM IST
सार

किशोरी परीक्षा देकर घर वापस आ रही थी। वह वाहन के इंतजार में खड़ी थी। वहां से किशोरी को रवि चौधरी निवासी बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में 2022  में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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Man sentenced to 10 years in prison for raping a minor girl
किशोरी से दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 31 मार्च 2022 को उसकी बेटी परीक्षा देकर घर वापस आ रही थी। दोपहर करीब 12:00 बजे चंदपा में वाहन के इंतजार में खड़ी थी। वहां से पुत्री को रवि चौधरी निवासी ग्राम शहजादपुर थाना चंदपा बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। 
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विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी रवि उर्फ राघवेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। 

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