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Hathras News: 11 फरवरी को लगेगी लोक अदालत, इन मामलों का होगा निस्तारण
Fri, 23 Dec 2022 08:51 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 23 Dec 2022 08:51 PM IST
सार
हाथरस में लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को होगा। लोक अदालत में फौजदारी, शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम, विद्युत अधिनियम, जलकर, पारिवारिक एवं वैवाहिक, भूमि अर्जन, बैंक लोन, रिकवरी, वित्तीय संस्था, टेलीफोन, मोबाइल बिल आदि से जुड़े मामले रखे जाएंगे।
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लोक अदालत प्रतीकात्मक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हाथरस दीवानी न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को किया जाएगा। अगर आपके वाहन का चालान कट गया है और कोर्ट में भेजे जाने का मैसेज प्राप्त हो गया है। तो लोक अदालत के माध्यम से आप चालान सहित कई मामलों का फटाफट निस्तारण करा सकते हैं।
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जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार ने बताया कि आपसी सुलह-समझौता के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लंबित मुकदमों से प्रभावित लोग लोक अदालत का फायदा ले सकते हैं।
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लोक अदालत में रखे जाते हैं यह मामले
लोक अदालत में फौजदारी, शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम, विद्युत अधिनियम, जलकर, पारिवारिक एवं वैवाहिक, भूमि अर्जन, बैंक लोन, रिकवरी, वित्तीय संस्था, टेलीफोन, मोबाइल बिल आदि से जुड़े मामले रखे जाते हैं।
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