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Hathras News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगाया
Fri, 09 May 2025 10:40 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 09 May 2025 10:40 PM IST
सार
13 दिसंबर 2018 को किशोरी को एक युवक रात करीब 10 बजे बहला-फुसलाकर ले गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
विस्तार
हाथरस के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना सासनी क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि 13 दिसंबर 2018 को उनकी 16 वर्षीय पुत्री को एक युवक रात करीब 10 बजे बहला-फुसलाकर ले गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इस मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।
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