{"_id":"6aeccf540c0c566efc09b7b7","slug":"if-firecrackers-are-found-with-a-passenger-on-a-train-he-will-be-jailed-hathras-news-c-56-1-hts1003-156706-2026-11-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hathras News: ट्रेन में यात्री के पास मिले पटाखे तो होगी जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hathras News: ट्रेन में यात्री के पास मिले पटाखे तो होगी जेल
Fri, 06 Nov 2026 12:17 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
हाथरस सिटी स्टशन पर ट्रेन के आगमन के समय पटाखों का परिवहन रोकने के लिए चेकिंग करती जीआरपी। स्रो
- फोटो : GRP
हाथरस। रेलवे प्रशासन ने दो टूक चेतावनी जारी की है कि यदि ट्रेन में किसी भी यात्री के पास पटाखे या आतिशबाजी मिली, तो उसके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। आरपीएफ और जीआरपी ने इसके लिए ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।
त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले मुसाफिरों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। हाथरस सिटी, हाथरस जंक्शन, मेंडू सहित अन्य स्टेशनों पर मुसाफिरों के सामान की मेटल डिटेक्टर और अन्य उपकरणों से गहन तलाशी ली जा रही है। केवल ट्रेनों के भीतर ही नहीं, बल्कि स्टेशन परिसर, टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग स्थल पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।
संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं की पड़ताल के लिए विशेष गश्त दल तैनात किए गए हैं। हाथरस सिटी स्टेशन से होकर गुजरने वाली पांच जोड़ी पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों में सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। चलती ट्रेनों में जवान बोगियों के भीतर जाकर यात्रियों के बैग, झोले व पार्सल की जांच कर रहे हैं, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या मुसाफिर छिपाकर आतिशबाजी न ले जा सके।
विज्ञापन
जुर्माना और तीन साल तक की हो सकती है कैद
जीआरपी प्रभारी हाथरस सिटी राहुल कुमार ने बताया कि रेलवे सुरक्षा नियमावली के अनुसार ट्रेन में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, बारूद, गैस सिलिंडर, पेट्रोल या तेजाब ले जाना जान-माल के लिए गंभीर खतरा है। ऐसा कृत्य करते पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी पर जुर्माना और तीन वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है।
विज्ञापन
त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले मुसाफिरों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। हाथरस सिटी, हाथरस जंक्शन, मेंडू सहित अन्य स्टेशनों पर मुसाफिरों के सामान की मेटल डिटेक्टर और अन्य उपकरणों से गहन तलाशी ली जा रही है। केवल ट्रेनों के भीतर ही नहीं, बल्कि स्टेशन परिसर, टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग स्थल पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।
विज्ञापन
संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं की पड़ताल के लिए विशेष गश्त दल तैनात किए गए हैं। हाथरस सिटी स्टेशन से होकर गुजरने वाली पांच जोड़ी पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों में सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। चलती ट्रेनों में जवान बोगियों के भीतर जाकर यात्रियों के बैग, झोले व पार्सल की जांच कर रहे हैं, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या मुसाफिर छिपाकर आतिशबाजी न ले जा सके।
विज्ञापन
जुर्माना और तीन साल तक की हो सकती है कैद
जीआरपी प्रभारी हाथरस सिटी राहुल कुमार ने बताया कि रेलवे सुरक्षा नियमावली के अनुसार ट्रेन में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, बारूद, गैस सिलिंडर, पेट्रोल या तेजाब ले जाना जान-माल के लिए गंभीर खतरा है। ऐसा कृत्य करते पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी पर जुर्माना और तीन वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है।