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Hathras News: ट्रेन में यात्री के पास मिले पटाखे तो दर्ज होगा मुकदमा

Sat, 18 Oct 2025 01:58 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 18 Oct 2025 01:58 AM IST
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If firecrackers are found with a passenger in the train, a case will be registered.
जिले के गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों में दिवाली पर आतिशबाजी ले जाना महंगा पड़ सकता है। आतिशबाजी ले जाते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा।
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रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीमें लगातार ट्रेनों में और स्टेशनों पर चेकिंग कर रही हैं। हाथरस सिटी स्टेशन से गुजरने वाली पांच जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। यात्रियों के लगेज के साथ पटाखों के परिवहन पर निगाह रखी जा रही है। आरपीएफ हाथरस सिटी के प्रभारी रणजीत यादव ने बताया कि अगर कोई यात्री विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 165 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो कि गैर जमानती धारा है। इसमें संबंधित को जेल जाना पड़ेगा। जीआरपी के प्रभारी श्वेत सिंह चंदेल ने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी की वजह से ट्रेनों में कोई हादसा न हो, इसके मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है।
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