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Hathras News: दहेज हत्या में पति दोषी करार, हुई सात साल की कैद, लगा 50 हजार रुपये अर्थदंड
Tue, 02 Jul 2024 12:00 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 02 Jul 2024 12:00 AM IST
सार
मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी चंद्रपाल की मृत्यु हो जाने की वजह से उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी पति संजय यादव को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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कैद
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
हाथरस के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना सहपऊ में भगवान सिंह ने तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उनकी बेटी सीमा की शादी 7 जुलाई 2016 को संजय यादव पुत्र चंद्रपाल निवासी नगला बैनी थाना सहपऊ जिला हाथरस के साथ हुई थी। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी में 10 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया गाड़ी की मांग करते रहे और उनकी बेटी से बार-बार मारपीट व उत्पीड़न करते रहे।
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उनकी बेटी 10 माह तक उनके घर पर रही। बेटी पर नौ माह की बेटी है, जो उनके घर पर पैदा हुई थ। उसके बाद उनकी बेटी को ससुराल वाले अपने घर ले गए और उसकी हत्या 23 अगस्त 2018 को लगभग शाम तीन बजे संजय यादव पुत्र चंद्रपाल, चंद्रपाल पुत्र उदल सिंह, अनोखी देवी पत्नी चंद्रपाल आदि ससुराली जनों ने मिलकर कर दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विवेचना अधिकारी ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी चंद्रपाल पुत्र उदल सिंह की मृत्यु हो जाने की वजह से उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी पति संजय यादव को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।