{"_id":"66ad73d454f208223708a57a","slug":"hotel-amba-ambience-will-be-seized-notice-given-hathras-news-c-56-1-sali1016-118281-2024-08-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hathras News: सीज होगा होटल अंबा एंबिएंस, दिया नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hathras News: सीज होगा होटल अंबा एंबिएंस, दिया नोटिस
Sat, 03 Aug 2024 05:33 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sat, 03 Aug 2024 05:33 AM IST
विज्ञापन
लीगढ़ रोड स्थित होटल अंबा एंबिएंश। संवाद
- फोटो : samvad
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद यहां भी प्रशासन ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने भवनों पर सख्ती शुरू कर दी है। नियत प्राधिकारी विनियमित शहर के अलीगढ़ रोड स्थित होटल अंबा एंबिएंस और एक कोचिंग सेंटर को सीज किए जाने के लिए नोटिस जारी किया है। इन दोनों के स्वामियों को पांच अगस्त तक परिसरों को खाली करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन की ओर से विनियमित क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में बिना मानचित्र के बने भवनों का निरीक्षण कराया गया। इस दौरान नियम विरुद्ध बने बेसमेंट भवनों को चिन्हित कर नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इ स क्रम में संज्ञान में आया कि अलीगढ़ रोड पर होटल अंबा एंबिएंस के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया था। होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया था। होटल में नियम विरुद्ध तरीके से बेसमेंट भी बना हुआ है। होटल में पार्किंग स्थल भी नहीं है।
इस मामले में नियत प्राधिकारी ने होटल को सीज करने के निर्देश दिए हैं। होटल संचालक को पपांच अगस्त तक परिसर को खाली करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। छह अगस्त को होटल को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इधर, नहर पटरी पर संचालित कोचिंग सेंटर के संचालक जयप्रकाश यादव को भी भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जेई विनियमित क्षेत्र अतुल शर्मा ने बताया कि होटल अंबा एंबिएंस व कोचिंग सेंटर के संचालक को पांच अगस्त तक का समय परिसरों को खाली करने के लिए दिया गया है। इसके बाद इन्हें सीज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रशासन की ओर से विनियमित क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में बिना मानचित्र के बने भवनों का निरीक्षण कराया गया। इस दौरान नियम विरुद्ध बने बेसमेंट भवनों को चिन्हित कर नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इ स क्रम में संज्ञान में आया कि अलीगढ़ रोड पर होटल अंबा एंबिएंस के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया था। होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया था। होटल में नियम विरुद्ध तरीके से बेसमेंट भी बना हुआ है। होटल में पार्किंग स्थल भी नहीं है।
विज्ञापन
इस मामले में नियत प्राधिकारी ने होटल को सीज करने के निर्देश दिए हैं। होटल संचालक को पपांच अगस्त तक परिसर को खाली करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। छह अगस्त को होटल को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इधर, नहर पटरी पर संचालित कोचिंग सेंटर के संचालक जयप्रकाश यादव को भी भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जेई विनियमित क्षेत्र अतुल शर्मा ने बताया कि होटल अंबा एंबिएंस व कोचिंग सेंटर के संचालक को पांच अगस्त तक का समय परिसरों को खाली करने के लिए दिया गया है। इसके बाद इन्हें सीज किया जाएगा।
विज्ञापन