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Hathras News: उच्च न्यायालय ने प्रधान के अधिकार सीज करने पर लगाई रोक
Tue, 26 Nov 2024 07:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Tue, 26 Nov 2024 07:05 AM IST
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उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम प्रधान नगला मान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सीज करने के आदेश पर अग्रिम तिथि तक रोक लगा दी है। न्यायालय में इस मामले को 16 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
उल्लेखनीय है कि हाथरस विकास खंड की ग्राम पंचायत नगला मान की ग्राम प्रधान सरिता देवी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जिलाधिकारी ने सीज कर दिए थे। प्रधान ने इस मामले में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अतुल कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चार सितंबर का आदेश यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है।
उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों पर भी चर्चा नहीं की गई है और याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच में जो सामग्री मिली है, उस पर भी चर्चा नहीं की गई है, जो इस तथ्य का संकेत है कि याचिकाकर्ता पर अवैध कार्रवाई की गई है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि तक स्टे कर दिया है।
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उल्लेखनीय है कि हाथरस विकास खंड की ग्राम पंचायत नगला मान की ग्राम प्रधान सरिता देवी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जिलाधिकारी ने सीज कर दिए थे। प्रधान ने इस मामले में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अतुल कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चार सितंबर का आदेश यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है।
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उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों पर भी चर्चा नहीं की गई है और याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच में जो सामग्री मिली है, उस पर भी चर्चा नहीं की गई है, जो इस तथ्य का संकेत है कि याचिकाकर्ता पर अवैध कार्रवाई की गई है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि तक स्टे कर दिया है।
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