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Hathras News: मानहानि मामले में राहुल गांधी की आपत्ति पर नहीं हो सकी सुनवाई
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
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चंदपा कांड में एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के परिवाद पर लोकसभा सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी ओर से आपत्ति दाखिल कर चुके हैं। सोमवार को मामले में तारीख थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब प्रकरण में अगली तिथि दो मई की लगी है।
थाना चंदपा क्षेत्र के गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। दो मार्च 2023 को न्यायालय का फैसला आया। इसमें एक आरोपी को उम्रकैद व तीन को दोषमुक्त कर दिया था। इस घटना के बाद 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी पीडि़ता के गांव पहुंचे थे तथा परिवार से मुलाकात की थी।
इसके बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए अपराधियों के खुलेआम घूमने की बात कही थी। इसी बयान से क्षुब्ध होकर तीन में से एक आरोपी रामू उर्फ रामवीर ने 24 दिसंबर 2025 को राहुल गांधी को नोटिस भेजा था तथा मानहानि का दावा करते हुए 50 लाख रुपये प्रतिकर की मांग की थी। जवाब न मिलने पर 24 जनवरी 2025 को मानहानि के आरोप में परिवाद दाखिल किया गया।
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16 मार्च 2026 को हुई सुनवाई में लखनऊ से आए अधिवक्ता ने राहुल गांधी की ओर से 15 बिंदुओं में सात पेज की आपत्ति दाखिल की और आरोपों को गलत बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी। आपत्ति में राहुल गांधी ने यह स्वीकारा है कि यह बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोकसभा में दिया है। लोकसभा में दिए गए बयान को ही एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। सोमवार को इस आपत्ति पर सुनवाई होनी थी।
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थाना चंदपा क्षेत्र के गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। दो मार्च 2023 को न्यायालय का फैसला आया। इसमें एक आरोपी को उम्रकैद व तीन को दोषमुक्त कर दिया था। इस घटना के बाद 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी पीडि़ता के गांव पहुंचे थे तथा परिवार से मुलाकात की थी।
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इसके बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए अपराधियों के खुलेआम घूमने की बात कही थी। इसी बयान से क्षुब्ध होकर तीन में से एक आरोपी रामू उर्फ रामवीर ने 24 दिसंबर 2025 को राहुल गांधी को नोटिस भेजा था तथा मानहानि का दावा करते हुए 50 लाख रुपये प्रतिकर की मांग की थी। जवाब न मिलने पर 24 जनवरी 2025 को मानहानि के आरोप में परिवाद दाखिल किया गया।
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16 मार्च 2026 को हुई सुनवाई में लखनऊ से आए अधिवक्ता ने राहुल गांधी की ओर से 15 बिंदुओं में सात पेज की आपत्ति दाखिल की और आरोपों को गलत बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी। आपत्ति में राहुल गांधी ने यह स्वीकारा है कि यह बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोकसभा में दिया है। लोकसभा में दिए गए बयान को ही एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। सोमवार को इस आपत्ति पर सुनवाई होनी थी।