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हाथरस सत्संग हादसा: बचाव पक्ष का नहीं आए अधिवक्ता, अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई

Mon, 30 Jun 2025 09:16 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Mon, 30 Jun 2025 09:16 PM IST
सार

सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के पिछले वर्ष 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित हुए सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 250 लोग घायल हुए थे।

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Hearing on Hathras Satsang incident on 19th July
हाथरस सत्संग हादसा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हाथरस के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में 30 जून को सिकंदराराऊ के बहुचर्चित सत्संग हादसे के मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता के न आने से आरोपों पर बहस नहीं हो पाई। अब इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई होगी।

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उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के पिछले वर्ष 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित हुए सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 250 लोग घायल हुए थे। न्यायालय में पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। 
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पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को आरोप पत्र में आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है।

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