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हाथरस : किशोरी से छेड़खानी में युवक को तीन साल कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
न्यायालय ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 28 अप्रैल 2016 को एक युवक ने बदनीयती से पकड़ लिया। इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट में विष्णु के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ में दोषी मानते हुए तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केके शर्मा ने पैरवी की। संवाद
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न्यायालय ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 28 अप्रैल 2016 को एक युवक ने बदनीयती से पकड़ लिया। इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट में विष्णु के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ में दोषी मानते हुए तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केके शर्मा ने पैरवी की। संवाद
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