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हाथरस: यातायात िनयमों का उल्लंघन करना चालकों को पड़ेगा भारी
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
रोडवेज बसों के संचालन में चालक-परिचालकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। निगम के एमडी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि यदि एक्सप्रेस वे पर नियम तोड़ने पर कोई दुर्घटना होती है तो 70 प्रतिशत चालक और 30 प्रतिशत परिचालक से नुकसान की भरपाई की जाएगी। हर रोज डिपो के अधिकारियों द्वारा चालक-परिचालक को काउंसिलिंग के जरिये समझाया भी जा रहा है।
हाथरस डिपो में 63 बसें इन-दिनों लोकल व लंबे रूट पर संचालित हो रही है। इसमें कई बसें नोएडा, लखनऊ आदि एक्सप्रेस वे पर चलती हैं। चालक-परिचालक आमदनी के फेर में किलोमीटर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बसों को तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं। इस कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं और निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए निगम के एमडी ने आदेश दिया है कि एक्सप्रेस वे पर यातायात नियमों के उल्लंघन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो इसके नुकसान की भरपाई चालक-परिचालकों से की जाएगी। हाथरस डिपो के कार्यवाहक स्टेशन प्रभारी वीरी सिंह का कहना है कि एक्सप्रेस वे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दुर्घटना होती है तो 70 प्रतिशत चालक से और 30 प्रतिशत परिचालक से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस आशय का आदेश मुख्यालय से हुआ है। काउंसिलिंग के दौरान चालक-परिचालकों को नियमों के साथ इस आदेश के बारे में बताया जा रहा है।
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रोडवेज बसों के संचालन में चालक-परिचालकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। निगम के एमडी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि यदि एक्सप्रेस वे पर नियम तोड़ने पर कोई दुर्घटना होती है तो 70 प्रतिशत चालक और 30 प्रतिशत परिचालक से नुकसान की भरपाई की जाएगी। हर रोज डिपो के अधिकारियों द्वारा चालक-परिचालक को काउंसिलिंग के जरिये समझाया भी जा रहा है।
हाथरस डिपो में 63 बसें इन-दिनों लोकल व लंबे रूट पर संचालित हो रही है। इसमें कई बसें नोएडा, लखनऊ आदि एक्सप्रेस वे पर चलती हैं। चालक-परिचालक आमदनी के फेर में किलोमीटर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बसों को तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं। इस कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं और निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
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इन बातों को ध्यान में रखते हुए निगम के एमडी ने आदेश दिया है कि एक्सप्रेस वे पर यातायात नियमों के उल्लंघन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो इसके नुकसान की भरपाई चालक-परिचालकों से की जाएगी। हाथरस डिपो के कार्यवाहक स्टेशन प्रभारी वीरी सिंह का कहना है कि एक्सप्रेस वे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दुर्घटना होती है तो 70 प्रतिशत चालक से और 30 प्रतिशत परिचालक से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस आशय का आदेश मुख्यालय से हुआ है। काउंसिलिंग के दौरान चालक-परिचालकों को नियमों के साथ इस आदेश के बारे में बताया जा रहा है।
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