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हाथरस : गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को सुनाई कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या तीन ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत सोनी निवासी भगत सिंह कॉलोनी सादाबाद और दीपक निवासी बहादुरपुरा पुराना बस स्टैंड के पीछे कोतवाली मथुरा के तहत कार्रवाई की थी।
अब न्यायालय ने भी इन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने दीपक को 4 साल और 5 महीने तथा सनी को 4 साल 9 महीने की सजा सुनाई है। इन्हें अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राम कुमार कौशिक ने की। संवाद
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या तीन ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत सोनी निवासी भगत सिंह कॉलोनी सादाबाद और दीपक निवासी बहादुरपुरा पुराना बस स्टैंड के पीछे कोतवाली मथुरा के तहत कार्रवाई की थी।
अब न्यायालय ने भी इन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने दीपक को 4 साल और 5 महीने तथा सनी को 4 साल 9 महीने की सजा सुनाई है। इन्हें अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राम कुमार कौशिक ने की। संवाद
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