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हाथरस : आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य आवागमन पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंधित

Sun, 18 Apr 2021 12:02 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Apr 2021 12:02 AM IST
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Hathras: Traffic other than essential services will remain completely banned
हाथरस : कलेक्ट्रेट में व्यापारियों के साथ बैठक करते डीएम, एसपी। - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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शासन द्वारा साप्ताहिक बंदी के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए डीएम रमेश रंजन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार मंडल प्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों के साथ बैठक की।
डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 अप्रैल की शनिवार रात्रि आठ बजे से 19 अप्रैल की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सफाई से जुड़े कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर स्वच्छता और सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग कराई जाएगी।
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अनुपालन न करने की दशा में शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाए। पुलिस अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहे और बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। एसपी विनीत जायसवाल ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से अधिक भयानक है। प्रत्येक दुकानदार स्वयं मास्क का प्रयोग करें एवं अपने साथी दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने करें।
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कर्फ्यू में दुकान खुली मिलने पर होगा रजिस्ट्रेशन निरस्त
डीएम ने कहा कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध कोविड महामारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यदि किसी भी व्यवसाय से संबंधित दुकानें खुली पाई जाती है तो दुकान का रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए दुकान को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानदार स्वयं मास्क का प्रयोग करें। अनावश्यक रूप से दुकान पर भीड़ एकत्र न करें। दुकान के बाहर ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से गोला बना दें। उन्होंने व्यवसायियों तथा उद्यमियों से जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं महामारी से बचाव के लिए सहयोग करने की अपील की।

शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति
डीएम कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत है अथवा उससे किसी प्रकार की समस्या है तो सरकारी या निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को आवागमन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा और कार्यरत कर्मचारियों को संस्था का पहचान पत्र साथ में रखना होगा। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को यदि किसी के यहां शादी है तो खुले मैदान में 100 लोगों और हॉल के अंदर 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति लेना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।
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