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हाथरस : खेती के अलावा अन्य काम में प्रयोग पर निरस्त होगा ट्रैक्टर का पंजीकरण

Thu, 06 Oct 2022 11:52 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Oct 2022 11:52 PM IST
सार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरसजिले में अधिकांश ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय में पंजीकृत हैं।यदि यह ट्रैक्टर खेती के अलावा अन्य किसी कार्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनका पंजीयन निरस्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी।साथ ही ट्रैक्टर का पंजीयन निरस्त किया जाए।

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Hathras: Tractor registration will be canceled for use in work other than farming

विस्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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जिले में अधिकांश ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय में पंजीकृत हैं। यदि यह ट्रैक्टर खेती के अलावा अन्य किसी कार्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनका पंजीयन निरस्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी। डीएम के निर्देश पर अब ट्रैक्टरों के खिलाफ एआरटीओ ने कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है। हाल में सीमेंट से लदे एक ट्रैक्टर पर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे अन्य ट्रैक्टर चालकों में खलबली है।
उल्लेखनीय है कि जिले में वर्तमान में 19 हजार ट्रैक्टर एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं। कानपुर हादसे के बाद एआरटीओ कार्यालय व जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ट्रैक्टर और माल वाहक वाहन में यात्रा पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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इस क्रम में डीएम ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ट्रैक्टर व माल वाहक वाहन में यात्री सफर करते हुए मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ट्रैक्टर का पंजीयन निरस्त किया जाए। एआरटीओ नीतू सिंह का कहना है कि ट्रैक्टर मोटर अधिनियम 1988 के तहत केवल कृषि कार्य के लिए पंजीकृत किया गया है। इसका प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है। यदि कोई ट्रैक्टर अन्य गतिविधि में प्रयोग होता मिलता है तो पंजीयन निरस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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