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हाथरस : मिलावटी दूध बेचने वाले को आठ माह कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
मिलावटी दूध बेेचने वाले को न्यायालय ने आठ माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 23 मार्च 2006 को नगर पालिका के खाद्य निरीक्षक जयप्रकाश तिवारी जब हाथरस जंक्शन में चेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने मिलावट के शक में रेशमपाल सिंह निवासी भोपतपुर थाना हाथरस जंक्शन से दूध का नमूना लिया और इसे प्रयोगशाला भेज दिया।
प्रयोगशाला में इस नमूने को मिलावटी घोषित कर दिया गया। रेशमपाल सिंह के विरुद्ध धारा 7-16 पीएफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई एसीजेएम हाथरस सुशील कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 16 के तहत उसे आठ माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। संवाद
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मिलावटी दूध बेेचने वाले को न्यायालय ने आठ माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 23 मार्च 2006 को नगर पालिका के खाद्य निरीक्षक जयप्रकाश तिवारी जब हाथरस जंक्शन में चेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने मिलावट के शक में रेशमपाल सिंह निवासी भोपतपुर थाना हाथरस जंक्शन से दूध का नमूना लिया और इसे प्रयोगशाला भेज दिया।
प्रयोगशाला में इस नमूने को मिलावटी घोषित कर दिया गया। रेशमपाल सिंह के विरुद्ध धारा 7-16 पीएफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई एसीजेएम हाथरस सुशील कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 16 के तहत उसे आठ माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। संवाद
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