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हाथरस: सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे कारखाने
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हाथरस: डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में शामिल होने जाते शहर के प्रमुख व्यापा?
- फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ कारखानों को खोलने की मंजूरी मिल गई है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक यानी दिन में 8 घंटे कारखाने को खोलने की अनुमति मिल गई है। शर्त यह है कि एक कारखाने में 10 व्यक्ति से अधिक काम नहीं करेंगे।
कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में उद्यमियों के साथ कलक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी ने उद्यमियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया। यह भी कहा कि कारखाने के अंदर कार्य करने वाले लोग सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। फैक्टरी में कार्य करने वाले मजदूरों के रहने, खाने एवं पीने की व्यवस्था फैक्टरी मालिक द्वारा की जाएगी।
सभी फैक्टरी मालिकों से 2 दिन के अंदर 10 व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि फैक्ट्री के अंदर कर्य करने वाला कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। मजदूर फैक्टरी के अंदर रहकर ही कार्य करेंगे। फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करेंगे। लापरवाही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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उन्होंने फैक्टरी मालिकों से कहा कि कारखाने का गेट बंद करके कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई कर्मचारी कोरोना ग्रसित पाया जाता है अथवा नियमों का उल्लंघन करता है तो छूट को वापस ले लिया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जेपी सिंह, उपायुक्त उद्योग दुष्यंत कुमार आदि मौजूद थे।
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लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ कारखानों को खोलने की मंजूरी मिल गई है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक यानी दिन में 8 घंटे कारखाने को खोलने की अनुमति मिल गई है। शर्त यह है कि एक कारखाने में 10 व्यक्ति से अधिक काम नहीं करेंगे।
कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में उद्यमियों के साथ कलक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी ने उद्यमियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया। यह भी कहा कि कारखाने के अंदर कार्य करने वाले लोग सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। फैक्टरी में कार्य करने वाले मजदूरों के रहने, खाने एवं पीने की व्यवस्था फैक्टरी मालिक द्वारा की जाएगी।
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सभी फैक्टरी मालिकों से 2 दिन के अंदर 10 व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि फैक्ट्री के अंदर कर्य करने वाला कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। मजदूर फैक्टरी के अंदर रहकर ही कार्य करेंगे। फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करेंगे। लापरवाही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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उन्होंने फैक्टरी मालिकों से कहा कि कारखाने का गेट बंद करके कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई कर्मचारी कोरोना ग्रसित पाया जाता है अथवा नियमों का उल्लंघन करता है तो छूट को वापस ले लिया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जेपी सिंह, उपायुक्त उद्योग दुष्यंत कुमार आदि मौजूद थे।