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हाथरस : अवैध खनन करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत करें कार्रवाई
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कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते डीएम। संवाद
- फोटो : HATHRAS
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कानून व्यवस्था एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने अभियोजन अधिकारी से कहा कि कोई भी अपराधी सजा पाने से बचना नहीं चाहिए। महिला अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटें। अवैध खनन करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी नेे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालयों में मुकदमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए। कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराएं।
खनन करने वालों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करें तथा खनन में प्रयोग किए जाने वाहनों को तत्काल सीज करें। शहर के प्रमुख चौराहों, सड़कों, बाजारों आदि स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि जिन स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं उन स्थलों पर पुन: लाउड स्पीकर किसी भी दशा में नहीं लगने चाहिए। उन्होंने एआरटीओ प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्कूली वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी भी दशा में संचालित नहीं होने चाहिए।
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कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कानून व्यवस्था एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने अभियोजन अधिकारी से कहा कि कोई भी अपराधी सजा पाने से बचना नहीं चाहिए। महिला अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटें। अवैध खनन करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी नेे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालयों में मुकदमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए। कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराएं।
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खनन करने वालों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करें तथा खनन में प्रयोग किए जाने वाहनों को तत्काल सीज करें। शहर के प्रमुख चौराहों, सड़कों, बाजारों आदि स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि जिन स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं उन स्थलों पर पुन: लाउड स्पीकर किसी भी दशा में नहीं लगने चाहिए। उन्होंने एआरटीओ प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्कूली वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी भी दशा में संचालित नहीं होने चाहिए।