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हाथरस : जानलेवा हमला करने वाले दो हमलावरों को सुनाई दस-दस साल कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जनपद न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए इन्हें दस-दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अलीगढ़ जिले के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव नारऊ से एक बरात चार फरवरी 2018 को हसायन क्षेत्र के गांव सलेमपुर में आई थी। इस बरात में दिनेश पुत्र रमेश व योगेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासीगण नारऊ भी आए थे। आरोप है कि रात्रि में शराब पीने के बाद दिनेश और योगेश ने बरात में आए रिंकू को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
तदुपरांत इस मामले में 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम ने दोनों आरोपियों योगेश और दिनेश को दोषी मानते हुए दस-दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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जनपद न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए इन्हें दस-दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अलीगढ़ जिले के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव नारऊ से एक बरात चार फरवरी 2018 को हसायन क्षेत्र के गांव सलेमपुर में आई थी। इस बरात में दिनेश पुत्र रमेश व योगेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासीगण नारऊ भी आए थे। आरोप है कि रात्रि में शराब पीने के बाद दिनेश और योगेश ने बरात में आए रिंकू को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
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तदुपरांत इस मामले में 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम ने दोनों आरोपियों योगेश और दिनेश को दोषी मानते हुए दस-दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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