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हाथरस : 50 साल पुराने वाहनों का धरोहर के लिए हो सकेगा पंजीकरण नवीनीकरण

Fri, 23 Jul 2021 12:10 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 12:10 AM IST
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Hathras: Registration of 50 years old vehicles can be renewed for heritage
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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50 साल पुराने वाहनों को वाहन स्वामी अब धरोहर के रूप में रख सकेंगे। इन वाहनों का पांच साल के लिए पांच हजार रुपये जमा कर नवीनीकरण भी हो सकेगा। इन वाहनों को कबाड़ा नीति 2022 से अलग कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना जारी होने से जिले के वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर धुआं उगलने वाले 15 साल पुराने हजारों वाहनों के पंजीयन को निरस्त कर दिया गया था। इससे काफी वाहन स्वामियों को मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। हाथरस ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में आता है, इसलिए वाहन स्वामियों ने कुछ वाहनों को पड़ोसी जिलों में ट्रांसफर करा लिया। यदि कोई वाहन स्वामी 50 साल पुराने वाहन धरोहर के रूप में रखना चाहता है तो उसका पंजीयन हो जाएगा।
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15 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। ऐसे वाहनों का पूर्व की भांति पांच साल बाद पांच हजार रुपये शुल्क देकर पंजीयन का नवीनीकरण हो सकेगा। ऐसे दो व चार पहिया वाहन खास आयोजन पर सड़कों पर संचालित किए जाएंगे। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि केंद्र से इस बारे में कोई आदेश हुआ जारी है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं आया है। जैसा आदेश होगा, उस पर अमल किया जाएगा।
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