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हाथरस: बिटिया प्रकरण के आरोपी रवि और लवकुश की जमानत याचिका खारिज

Thu, 11 Feb 2021 11:57 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Feb 2021 11:57 PM IST
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Hathras: Ravi and Lavkush's bail plea rejected in Bitiya case
हाथरस कांड-जनपद न्यायालय में पेशी के लिए जाते चारों आरोपी। - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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चंदपा की बिटिया के प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपी लवकुश व रवि की जमानत याचिका भी विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने खारिज कर दी है। इस मुकदमे के चारों आरोपियों को बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए अलीगढ़ जेल से न्यायालय लाया गया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की है।
चंदपा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक बिटिया के साथ वारदात हुई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चार आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की कोर्ट में धारा 302, 376, 376ए, 376 डी, 3(2)(5) एससी-एसटी एक्ट के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मामले में एक आरोपी रामू की जमानत याचिका 29 जनवरी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दो और आरोपियों रवि व लवकुश की जमानत के लिए अर्जी भी इसी कोर्ट में बुधवार को दायर की गई थी।
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बुधवार को ही विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) बीडी भारती ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता ने मृत्यु पूर्व जो बयान दिए हैं, उसमें अभियुक्तों रवि व लवकुश का नाम लिया है। अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में यदि अभियुक्त जमानत पर रिहा किए गए तो वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। साक्षियों को प्रभावित भी कर सकते हैं। वहीं, बृहस्पतिवार को मुकदमे की तारीख पर आरोपी संदीप, रवि, रामू व लवकुश को अलीगढ़ जेल से इसी कोर्ट में लाया गया। वहां पेशी के उपरांत कोर्ट ने इस मुकदमे में सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
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