फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: Order to present former minister Ramveer and his private secretary in court by June 17

हाथरस : पूर्व मंत्री रामवीर व उनके निजी सचिव को 17 जून तक कोर्ट में पेश करने के आदेश

Fri, 27 May 2022 11:52 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 27 May 2022 11:52 PM IST
विज्ञापन
Hathras: Order to present former minister Ramveer and his private secretary in court by June 17
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश (एम-एएमए) कोर्ट संख्या चार ने एक मामले में पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनके निजी सचिव रानू पंडित को 17 जून तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक दरोगा का वेतन रोकने के आदेश भी दिए हैं। पूर्व मंत्री व उनके निजी सचिव पर एक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य को जातिसूचक गालियां देने, अपहरण का प्रयास करने का आरोप है और मामला स्थानीय न्यायालय में चल रहा है।
वीरेंद्र कुमार निवासी गंभीर पट्टी बिसाना थाना चंदपा ने आरोप लगाया था एक सितंबर 2019 को रामवीर उपाध्याय, उनके निजी सचिव रानू पंडित व छह-सात अन्य लोगों ने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से उसका अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के चलते यह लोग सफल नहीं हो सके। वीरेंद्र का कहना था कि वह तभी से अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। वीरेंद्र कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा है। उसने इसे लेकर एक प्रार्थना पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चतुर्थ के न्यायालय में दिया था। कोर्ट ने रामवीर उपाध्याय व उनके पीए रानू पंडित को धारा 365 व 3(1) (ध) एससी-एसटी एक्ट में जरिये सम्मन तलब किया था। उसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किए थे।
विज्ञापन

स्थानीय न्यायालय के तलबी आदेश के विरुद्ध रामवीर उपाध्याय व उनके सचिव की ओर से उच्च न्यायालय इलाहबाद में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पर पांच जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी थी। तदुपरांत हाईकोर्ट ने इस स्थगनादेश को समाप्त कर दिया था। स्थानीय कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

तदुपरांत विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) कोर्ट संख्या चार ने रामवीर व उनके सचिव रानू पंडित के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के साथ-साथ धारा 82 के तहत कार्यवाही के आदेश भी पुलिस को दिए थे। अब कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिए हैं कि पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनके पीए रानू पंडित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए 17 जून तक न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कोतवाली हाथरस गेट के दरोगा अरुण कुमार का वेतन रोकने के भी आदेश दिए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed