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हाथरस : एसडीएम सदर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश

Thu, 11 Feb 2021 11:50 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Feb 2021 11:50 PM IST
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Hathras: Order to file a suit against SDM Sadar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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न्यायालय ने एक मामले में एसडीएम सदर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में एसडीएम सदर ने स्पष्टीकरण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था।
पिछले काफी समय से गोशाला स्थित शहीद राजन सिंह छात्रावास का किराया जमा नहीं हो रहा था। इस मामले को लेकर कुसुम बर्मन ने सचिव समाज कल्याण आदि के विरुद्ध वाद न्यायालय में दायर किया था। इसे लेकर कुछ अधिकारियों को नोटिस भेजे गए थे और उनसे जवाब मांगा गया था। कोर्ट के आदेश पर यह छात्रावास खाली करा दिया गया था। लघु वाद इजराय की पत्रावली अपर जनपद न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हाथरस के न्यायालय में पेश हुई।
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वहां सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि जिला समाज कल्याण अधिकारी व तहसीलदार सदर ने तो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन एसडीएम सदर प्रेमप्रकाश मीणा की ओर से कोई स्पष्टीकरण अपनी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। डिक्रीदार की ओर से कोर्ट में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। डिक्रीदार को विवादित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इस इजराय को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि एसडीएम सदर ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इजराय वाद की कार्यवाही डिक्रीदार की अनुपस्थिति व पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एसडीएम सदर प्रेमप्रकाश मीणा के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
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