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हाथरस : अब खुद ऑनलाइन जमा करें वाहनों का टैक्स
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वाहन स्वामी खुद ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स जमा करने के बाद जो प्रिंट मिलेगा वह मान्य होगा।
उल्लेखनीय है कि जिले में हजारों की संख्या में व्यावसायिक वाहन हैं। इन वाहन स्वामियों को टैक्स जमा करने के लिए एआरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। वाहन स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की है।
इस तरह जमा करें ऑनलाइन टैक्स
सबसे पहले परिवहन डॉट जीओवी पर जाएं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस मेनू में व्हीकल रिलेटेड सर्विस ऑप्शन का चयन करें। इसके बाद अदर स्टेट चयन करें। उसके बाद अपने वाहन नंबर को डालें। प्रॉसिड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद पेय योर टैक्स को चुनें। मोबाइल नंबर अंकित करने पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालें। इसके बाद टैक्स मोड पर जाएं। उसके बाद कैलकुलेड टैक्स को एसबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से पेमेंट करें। उसके बाद प्रिंट निकाल लें। इसी तरह जिले में प्रवेश करने वाले वाहन भी अपना ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं।
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व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वाहन स्वामी खुद ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स जमा करने के बाद जो प्रिंट मिलेगा वह मान्य होगा।
उल्लेखनीय है कि जिले में हजारों की संख्या में व्यावसायिक वाहन हैं। इन वाहन स्वामियों को टैक्स जमा करने के लिए एआरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। वाहन स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की है।
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इस तरह जमा करें ऑनलाइन टैक्स
सबसे पहले परिवहन डॉट जीओवी पर जाएं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस मेनू में व्हीकल रिलेटेड सर्विस ऑप्शन का चयन करें। इसके बाद अदर स्टेट चयन करें। उसके बाद अपने वाहन नंबर को डालें। प्रॉसिड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद पेय योर टैक्स को चुनें। मोबाइल नंबर अंकित करने पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालें। इसके बाद टैक्स मोड पर जाएं। उसके बाद कैलकुलेड टैक्स को एसबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से पेमेंट करें। उसके बाद प्रिंट निकाल लें। इसी तरह जिले में प्रवेश करने वाले वाहन भी अपना ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं।
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