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हाथरस: मनरेगा जॉब कार्डधारकों, श्रम विभाग व नगर क्षेत्र में सक्रिय पंजीकृत मजदूरों को मिलेगा निशुल्क अनाज

Sat, 28 Mar 2020 10:51 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2020 10:51 PM IST
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Hathras: MNREGA job card holders, labor department and registered laborers active in city area will get free grain
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर अप्रैल माह में एक अप्रैल से राशन विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। डीएसओ ने सभी राशन विक्रेताओं को सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के अंत्योदय योजना के कार्डधारकों और पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत सभी मनरेगा जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग में सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं नगर क्षेत्र में सक्रिय पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों को ही निशुल्क राशन उपलब्ध होगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को 20 किग्रा गेहूं, 15 किग्रा चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के ऐसे राशनकार्डधारकों को जिनके पास सक्रिय मनरेगा जॉब कार्ड या श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उनको प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं और दो किग्रा चावल का निशुल्क वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न लेने के समय श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर व मनरेगा जॉब कार्ड लाना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को 20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल, पात्र गृहस्थी योजना के ऐसे राशनकार्डधारकों को जो नगर निकायों में दिहाड़ी मजदूर या श्रम विभाग में श्रमिक के रूप में सक्रिय हैं, उनको प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं और दो किग्रा चावल निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न लेने के समय नगर निकाय का दिहाड़ी मजदूर के रूप में रजिस्ट्रेशन एवं श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर लाना होगा।
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उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों, जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम विभाग में सक्रिय पंजीयन कार्ड तथा नगरीय निकायों में सक्रिय दिहाड़ी मजदूर पंजीयन कार्ड नहीं है, उनको पूर्व की भांति ही खाद्यान्न का वितरण होगा। राशन दुकानों पर दुकानवार नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएं।
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