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हाथरस : आज से सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेगा बाजार, शनिवार व रविवार रहेगा कोरोना कर्फ्यू

Mon, 21 Jun 2021 12:22 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Jun 2021 12:22 AM IST
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Hathras: Market will open from 7 am to 9 pm from today
हाथरस : कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर के घंटाघर पर पसरा सन्नाटा। - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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शासन स्तर से कोरोना कर्फ्यू में लगातार राहत दी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिले में भी छूट दी है। अब 21 जून से सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खुलेगा। वहीं शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेेगा। होटल, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। जबकि शिक्षण संस्थाएं शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगी।
डीएम ने बताया कि जनपद में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकानें अब सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगी। शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी। रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंटस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन होगी। ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस मार्किंग की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि जिले में मॉल्स को खोलने की अनुमति शर्त की अनिवार्यता के साथ रहेगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी।
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धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि जनपद में स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी।
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