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हाथरस : प्रबंधक ने नहीं लिया अनुमोदन, निलंबन प्रक्रिया की निरस्त
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
श्री एचपी सिंह इंटर कॉलेज जूनियर हाईस्कूल बिसावर की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ प्रबंधक ने निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन के बाद बीएसए से अनुमोदन न लेने पर प्रबंधक के निलंबन आदेश को बीएसए ने निरस्त कर दिया है।
प्रभारानी यादव कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका श्री एचपी सिंह कृषि इंटर कॉलेज, जूनियर हाईस्कूल बिसावर, सादाबाद के खिलाफ प्रबंधक द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायतें की गईं।
जांच में सामने आया कि प्रभारानी यादव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई आपसी द्वेषभावना से प्रेरित होकर की गई। बीएसए मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक का निलंबन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना 60 दिन के बाद प्रभावी नहीं हो सकता है। इसका उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण अनुशासनात्मक प्रक्रिया को वर्तमान में निष्प्रभावी मानते हुए निलंबन को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
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श्री एचपी सिंह इंटर कॉलेज जूनियर हाईस्कूल बिसावर की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ प्रबंधक ने निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन के बाद बीएसए से अनुमोदन न लेने पर प्रबंधक के निलंबन आदेश को बीएसए ने निरस्त कर दिया है।
प्रभारानी यादव कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका श्री एचपी सिंह कृषि इंटर कॉलेज, जूनियर हाईस्कूल बिसावर, सादाबाद के खिलाफ प्रबंधक द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायतें की गईं।
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जांच में सामने आया कि प्रभारानी यादव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई आपसी द्वेषभावना से प्रेरित होकर की गई। बीएसए मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक का निलंबन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना 60 दिन के बाद प्रभावी नहीं हो सकता है। इसका उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण अनुशासनात्मक प्रक्रिया को वर्तमान में निष्प्रभावी मानते हुए निलंबन को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
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