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हाथरस : पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
एक महिला की हत्या करने वाले उसके पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रामखिलौना निवासी सैमरा खंदौली आगरा ने थाना सादाबाद में तहरीर दी कि उसने अपनी बेटी सिमरन की शादी वीरेश पुत्र प्रेम सिंह निवासी कजरौठी थाना सादाबाद के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन सिमरन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ससुरालीजन दहेज में एक लाख रुपये की मांग करते थे। सात अगस्त 2019 की दोपहर को सिमरन को उसके पति वीरेश, ससुर प्रेम सिंह, देवर गौरव और तैया ससुर गोरेलाल ने एकराय होकर मौत के घाट उतार दिया।
सूचना मिलने पर सादाबाद थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था और मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के उपरांत विवेचनाधिकारी ने इस मामले में दो आरोपियों सिमरन के पति वीरेश व ससुर प्रेम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।
दोनों पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सिमरन के पति वीरेश को हत्या का दोषी माना, जबकि ससुर प्रेम सिंह को दोषमुक्त कर दिया। वीरेश को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी नीलकमल कुलश्रेष्ठ ने पैरवी की। संवाद
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एक महिला की हत्या करने वाले उसके पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रामखिलौना निवासी सैमरा खंदौली आगरा ने थाना सादाबाद में तहरीर दी कि उसने अपनी बेटी सिमरन की शादी वीरेश पुत्र प्रेम सिंह निवासी कजरौठी थाना सादाबाद के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन सिमरन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ससुरालीजन दहेज में एक लाख रुपये की मांग करते थे। सात अगस्त 2019 की दोपहर को सिमरन को उसके पति वीरेश, ससुर प्रेम सिंह, देवर गौरव और तैया ससुर गोरेलाल ने एकराय होकर मौत के घाट उतार दिया।
सूचना मिलने पर सादाबाद थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था और मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के उपरांत विवेचनाधिकारी ने इस मामले में दो आरोपियों सिमरन के पति वीरेश व ससुर प्रेम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।
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दोनों पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सिमरन के पति वीरेश को हत्या का दोषी माना, जबकि ससुर प्रेम सिंह को दोषमुक्त कर दिया। वीरेश को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी नीलकमल कुलश्रेष्ठ ने पैरवी की। संवाद
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