फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: Instructions given for disposal of maximum cases in Lok Adalat

हाथरस : लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को दिए निर्देश

Tue, 07 Dec 2021 12:46 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Dec 2021 12:46 AM IST
विज्ञापन
Hathras: Instructions given for disposal of maximum cases in Lok Adalat
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
विज्ञापन

मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/मुख्य संरक्षक राजेश बिंदल एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायाधीश, समस्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय व समस्त पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण व समस्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ बैठक आयोजित की गई।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अखिलेश दुबे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह ने प्रतिभाग किया। मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/मुख्य संरक्षक राजेश बिंदल एवं कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर ने 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सभी न्यायिक अधिकारीगण को अधिक से अधिक संख्या में वादों को नियत करते हुए निस्तारण करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में काफी संख्या में लघु आपराधिक मामले लंबित हैं उनके निस्तारण के संबंध में उन्होंने समस्त जनपद न्यायाधीशों से अपेक्षा की है कि लघु आपराधिक मामले जिनको अर्थदंड के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। उन लंबित लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारीगण को पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जारी नोटिसों की मॉनिटरिंग करने व पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने के संबंध में निर्देश दिए गए।

जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारियों से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने एवं पूर्ण सहयोग करने के संबंध में निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed