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हाथरस : आरोपी रवि व लवकुश की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

Thu, 11 Feb 2021 12:11 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Feb 2021 12:11 AM IST
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Hathras: Hearing on the bail application of accused Ravi and Lavkush, decision reserved
हाथरस कांड : बिटिया के भाई को सीआरपीएफ अपनी सुरक्षा में जनपद न्यायालय ले जाते हुए। - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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बहुचर्चित बिटिया प्रकरण के दो आरोपियों रवि और लवकुश की जमानत अर्जी पर बुधवार को विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) में सुनवाई हुई। बहस के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक आरोपी रामू की जमानत अर्जी कोर्ट द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है पिछले वर्ष जिले के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की एक बिटिया के साथ वारदात हुई थी। बिटिया की मौत 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हो गई थी। इस घटना ने देश भर में तूल पकड़ लिया था और सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी।
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मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच के उपरांत चार आरोपियों संदीप, रामू, रवि और लवकुश के खिलाफ अनुसूचित जाति की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का आरोपपत्र विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) के यहां दाखिल किया था। यह चारों आरोपी बिटिया की मौत से पहले से ही जेल में बंद हैं। 29 जनवरी को एक आरोपी रामू पुत्र राकेश की जमानत के लिए इसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
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बहस के बाद न्यायालय ने रामू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। अब बुधवार को दो अभियुक्तों रवि व लवकुश की जमानत के लिए अर्जी पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) बीडी भारती के न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से मुन्ना सिंह पुंढीर ने पैरवी की। बिटिया के पक्ष की ओर से भागीरथ सिंह सोलंकी के अलावा सीबीआई के अधिवक्ता ने बहस की। इस केस की जांच अधिकारी सीबीआई की डीएसपी सीमा पाहुजा भी करीब एक बजे कोर्ट पहुंचीं। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आज कोर्ट में पेशी पर आएंगे चारों अभियुक्त
हाथरस। इस मुकदमे में सुनवाई बृहस्पतिवार 11 फरवरी को होगी। चारों अभियुक्तों की भी कोर्ट में पेशी होगी। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी रामू की जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहां अभी सुनवाई के लिए तिथि नियत होगी।

सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच आया बिटिया का भाई
हाथरस। बिटिया का भाई कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय आया। उसे सीआरपीएफ कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लेकर आई। वहीं कोर्ट में भी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी पक्ष के कुछ लोग भी न्यायालय परिसर में मौजूद रहे और कोर्ट के फैसले की जानकारी करते दिखे।
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