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हाथरस: नए विद्युत कनेक्शन पर उपभोक्ता को देना होगा जीएसटी
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अब और महंगा होगा बिजली का कनेक्शन
नए कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता को देना होगा 18 फीसदी जीएसटी
घरेलू कनेक्शन से लेकर वाणिज्य कनेक्शन पर लगेगा जीएसटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अब बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, इसलिए नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। जीएसटी का आदेश तो अगस्त में हो गया, लेकिन इस पर शत-प्रतिशत अमल नहीं हुआ था, लेकिन अब जीएसटी देना होगा
बिजली महकमे के अफसरों बीते दिनों यह निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत कटे कनेक्शन और नए कनेक्शन चालू करने पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने के निर्देश दिए। एक से दस किलोवाट के सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म कर दिया गया। सिर्फ सिक्योरिटी धनराशि, लाइन सर्विस चार्ज, मीटर चार्ज जमा होता है, जिसकी धनराशि जीएसटी के दायरे में आती है। बकाया बिल भरने पर बिजली कनेक्शन कट गया तो दोबारा कनेक्शन पर जो शुल्क जमा होता है, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भरना पड़ेगा।
जीएसटी का प्राविधान
यूपी पावर कॉरपोरेशन ने बिजली के नए कनेक्शन की प्रोसेसिंग फीस, लाइन चार्ज, मीटर चार्ज पर 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया है। एक किलोवाट कनेक्शन पर 50 रुपये फीस, 398 रुपये सर्विस चार्ज, 872 रुपये मीटर सहित कुल धनराशि 1620 रुपये होती है। इस राशि पर 18 फीसदी रेट से 238 जीएसटी लगेगा। कुल 1,858 रुपये जमा करने होंगे।
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घरेलू कनेक्शन पर इतना देना होगा जीएसटी
एक किलोवाट के कनेक्शन पर 238 रुपये जीएसटी, दो किलोवाट पर 247 रुपये जीएसटी, तीन किलोवाट पर 247 रुपये, चार किलोवाट पर 247 रुपये व पांच किलोवाट से दस किलोवाट तक 911 रुपये जीएसटी की राशिा अदा करनी होगी। अधीक्षण अभियंता हरीमोहन का कहना है कि अब नए कनेक्शन पर प्रोसेेसिंग फीस के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी उपभोक्ता को अदा करनी होगी।
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नए कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता को देना होगा 18 फीसदी जीएसटी
घरेलू कनेक्शन से लेकर वाणिज्य कनेक्शन पर लगेगा जीएसटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अब बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, इसलिए नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। जीएसटी का आदेश तो अगस्त में हो गया, लेकिन इस पर शत-प्रतिशत अमल नहीं हुआ था, लेकिन अब जीएसटी देना होगा
बिजली महकमे के अफसरों बीते दिनों यह निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत कटे कनेक्शन और नए कनेक्शन चालू करने पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने के निर्देश दिए। एक से दस किलोवाट के सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म कर दिया गया। सिर्फ सिक्योरिटी धनराशि, लाइन सर्विस चार्ज, मीटर चार्ज जमा होता है, जिसकी धनराशि जीएसटी के दायरे में आती है। बकाया बिल भरने पर बिजली कनेक्शन कट गया तो दोबारा कनेक्शन पर जो शुल्क जमा होता है, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भरना पड़ेगा।
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जीएसटी का प्राविधान
यूपी पावर कॉरपोरेशन ने बिजली के नए कनेक्शन की प्रोसेसिंग फीस, लाइन चार्ज, मीटर चार्ज पर 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया है। एक किलोवाट कनेक्शन पर 50 रुपये फीस, 398 रुपये सर्विस चार्ज, 872 रुपये मीटर सहित कुल धनराशि 1620 रुपये होती है। इस राशि पर 18 फीसदी रेट से 238 जीएसटी लगेगा। कुल 1,858 रुपये जमा करने होंगे।
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घरेलू कनेक्शन पर इतना देना होगा जीएसटी
एक किलोवाट के कनेक्शन पर 238 रुपये जीएसटी, दो किलोवाट पर 247 रुपये जीएसटी, तीन किलोवाट पर 247 रुपये, चार किलोवाट पर 247 रुपये व पांच किलोवाट से दस किलोवाट तक 911 रुपये जीएसटी की राशिा अदा करनी होगी। अधीक्षण अभियंता हरीमोहन का कहना है कि अब नए कनेक्शन पर प्रोसेेसिंग फीस के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी उपभोक्ता को अदा करनी होगी।