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हाथरस : गैंगस्टर एक्ट के दोषी को छह साल 10 माह कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) ने एक गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे छह साल 10 माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस ने इगलास रोड स्थित पानी की टंकी के पास निवासी अनुज चामुंडा उर्फ चपटा पुत्र महादेव प्रसाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर (कोर्ट संख्या 03) जेबा मजीद ने अभियुक्त अनुज चामुंडा उर्फ चपटा पुत्र महादेव प्रसाद को दोषी करार देते हुए छह वर्ष 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। संवाद
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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) ने एक गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे छह साल 10 माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस ने इगलास रोड स्थित पानी की टंकी के पास निवासी अनुज चामुंडा उर्फ चपटा पुत्र महादेव प्रसाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर (कोर्ट संख्या 03) जेबा मजीद ने अभियुक्त अनुज चामुंडा उर्फ चपटा पुत्र महादेव प्रसाद को दोषी करार देते हुए छह वर्ष 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। संवाद
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