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हाथरस : जिले में 28 तक होगा खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के निर्देश पर जिले में नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। यह वितरण 28 फरवरी तक चलेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी एसपी शाक्य ने बताया कि जिले के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी माह फरवरी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण 22 से 28 फरवरी तक द्वितीय चक्र में ई-पॉस के माध्यम से आधार नंबर के आधार पर नि:शुल्क किया जाएगा। इस अवधि में पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न (तीन किग्रा गेहूूं और दो किग्रा चावल) और अंत्योदय योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न (तीन किग्रा गेहूूं और दो किग्रा चावल) के साथ-साथ त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च (तीन माह) के लिए एक किग्रा प्रतिमाह के हिसाब से कुल तीन किग्रा चीनी का भी नि:शुल्क वितरण होगा।
उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत इस सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में इन वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। चीनी वितरण के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। वितरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों के लिए मोबाइल वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन के माध्यम से वितरण कराया जा सकेगा।
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आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के निर्देश पर जिले में नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। यह वितरण 28 फरवरी तक चलेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी एसपी शाक्य ने बताया कि जिले के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी माह फरवरी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण 22 से 28 फरवरी तक द्वितीय चक्र में ई-पॉस के माध्यम से आधार नंबर के आधार पर नि:शुल्क किया जाएगा। इस अवधि में पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न (तीन किग्रा गेहूूं और दो किग्रा चावल) और अंत्योदय योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न (तीन किग्रा गेहूूं और दो किग्रा चावल) के साथ-साथ त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च (तीन माह) के लिए एक किग्रा प्रतिमाह के हिसाब से कुल तीन किग्रा चीनी का भी नि:शुल्क वितरण होगा।
उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत इस सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में इन वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। चीनी वितरण के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। वितरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों के लिए मोबाइल वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन के माध्यम से वितरण कराया जा सकेगा।
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