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हाथरस : पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ओमवती यादव की चुनाव याचिका खारिज
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ओमवती देवी की चुनाव याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी।
गौरतलब है कि ओमवती यादव पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने वार्ड संख्या चार से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राधा जीतीं थीं। ओमवती देवी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और जिला पंचायत के भावी चुनाव में अध्यक्ष पद की सशक्त दावेदार थीं। उन्होंने याचिका में कहा था कि जनपद के प्रभावशाली एवं तीन बार कैबिनेट मंत्री रहे एक राजनेता भी भाजपा में प्रवेश के आकांक्षी हैं।
उनकी पत्नी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह भी भावी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार हैं। अन्य वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी थीं। सत्तासीन दल के प्रभाव में जिला स्तरीय अधिकारी अत्यधिक दबाव में थे। वह याची, जो अध्यक्ष पद की प्रबल उम्मीदवार, थीं को मार्ग से हटाने के लिए आपराधिक षडयंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी याचिका में चुनाव में धांधली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या तीन जेबा मजीद के न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। बावजूद इसके विगत तिथियों पर न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित रहे। न्यायालय ने इस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। संवाद
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ओमवती देवी की चुनाव याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी।
गौरतलब है कि ओमवती यादव पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने वार्ड संख्या चार से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राधा जीतीं थीं। ओमवती देवी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और जिला पंचायत के भावी चुनाव में अध्यक्ष पद की सशक्त दावेदार थीं। उन्होंने याचिका में कहा था कि जनपद के प्रभावशाली एवं तीन बार कैबिनेट मंत्री रहे एक राजनेता भी भाजपा में प्रवेश के आकांक्षी हैं।
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उनकी पत्नी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह भी भावी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार हैं। अन्य वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी थीं। सत्तासीन दल के प्रभाव में जिला स्तरीय अधिकारी अत्यधिक दबाव में थे। वह याची, जो अध्यक्ष पद की प्रबल उम्मीदवार, थीं को मार्ग से हटाने के लिए आपराधिक षडयंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी याचिका में चुनाव में धांधली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या तीन जेबा मजीद के न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। बावजूद इसके विगत तिथियों पर न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित रहे। न्यायालय ने इस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। संवाद
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